बहराइच दरगाह के जेठ मेले पर रोक मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं

बहराइच दरगाह के जेठ मेले पर रोक मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं....... विस्तार में देखें. High Court decision on Bahraich fair: लखनऊ
Highcourt की Lucknow पीठ से बहराइच में दरगाह शरीफ के लगने वाले जेठ मेले पर रोक मामले में सोमवार को कोई राहत नहीं दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को है। Lucknow की लखनऊ पीठ से बहराइच में दरगाह शरीफ के लगने वाले जेठ मेले पर रोक मामले में सोमवार को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा मामले में विपक्षी पक्षकारों का जवाब मांगे जाने तक कोई अंतरिम राहत दिया जाना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को मामले में जवाब दाखिल करने का समय देकर अगली सुनवाई 14 मई को नियत की है। Justice Rajan Roy और Justice Om Prakash Shukla की खंडपीठ ने यह आदेश बहराइच की दरगाह शरीफ प्रबंध समिति की ओर से इसके चेयरमैन द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में बहराइच के डी एम के इसी 26 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह के पास हर साल लगने वाले जेठ मेले की इस बार अनुमति नहीं दी गई थी। याची ने इसे कानून क मंशा के खिलाफ कहकर DM को मेले की अनुमति देने का निर्देश देने का आग्रह किया। उधर, सरकारी वकील ने DM के आदेश को उचित कहकर याचिका का विरोध किया। Court ने अंतरिम राहत की अर्जी पर अगली सुनवाई पर गौर करने का आदेश देकर सरकार समेत पक्षकारों को याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब पेश करने का समय दिया है। 800 सालों से लगता रहा है मेला
सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर करीब 800 वर्षों से जेठ मिले का आयोजन होता है लेकिन इस वर्ष जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था के नाम पर मेरा लगाने की अनुमति नहीं दी थी। इसी के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी के बाद जेठ मेला आयोजन के लिए दरगाह शरीफ प्रबंधन द्वारा दुकानों के 8 नीलामी का पत्र जारी किया था लेकिन जिला प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण दुकानों का ठेका नहीं हो पाया था इसी के बाद प्रशासन ने मेला आयोजन की अनुमति नहीं दी।

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